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Tuesday, November 17, 2020

कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में

कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में



यूपी में 23 नवंबर से खुलेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज, योगी सरकार ने जारी कीं गाइडलाइंस


विश्वविद्यालयों व कालेजों में 23 से लगेंगी कक्षाएं, रोस्टर के अनुसार बुलाए जाएंगे केवल 50 फीसद विद्यार्थी

लखनऊ : प्रदेश के विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) की कक्षाएं 23 नवंबर से लगेंगी। अभी तक सिर्फ पीएचडी और पीजी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को ही पढ़ाई के लिए कैंपस बुलाया जा रहा था, लेकिन अब सभी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की कक्षाएं कैंपस में लगेंगी। 50 प्रतिशत विद्यार्थी ही दो गज की शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कर बैठाए जाएंगे। रोस्टर इस तरह तैयार किया जाएगा कि विद्यार्थी एक दिन के अंतर पर बुलाए जाएंगे।

विश्वविद्यालयों व कालेजों को खोलने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग की ओर से मंगलवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसमें कहा गया कि संस्थान में यदि हॉल या कमरे बड़े हैं, तब भी अधिकतम 200 विद्यार्थी फेस मास्क और दो गज की शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करते हुए ही बैठाए जाएंगे। क्लास का आकार यदि छोटा है तो उसे और सेक्शन में बांटा जा सकेगा। विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं का भी विकल्प दिया जाएगा। 

कोर्स का एक हिस्सा विद्यार्थी आनलाइन ही पढ़ेंगे। बाहरी लोगों का कैंपस में प्रवेश प्रतिबंधित होगा। कैंपस में थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। इंफ्रारेड थर्मामीटर के साथ पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था संस्थानों में की जाएगी। प्रयोगशालाओं में भी विद्यार्थियों के छोटे-छोटे बैच बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में जिम को खोला जाएगा ताकि विद्यार्थी कसरत कर सकें, लेकिन स्वीमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे। विद्यार्थी वेब पेज मनोदर्पण और राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 8445440632 पर भी काउंसिलिंग करा सकेंगे।

■ रोस्टर के अनुसार बुलाए जाएंगे केवल 50 फीसद विद्यार्थी

■ आनलाइन क्लास भी चलेंगी, थूकने व बाहरी लोगों पर रहेगा प्रतिबंध

हॉस्टल के कमरे में एक विद्यार्थी रहेगा, 14 दिन क्वारंटाइन
विश्वविद्यालय व कॉलेजों के हॉस्टल में विद्यार्थियों को चरणबद्ध ढंग से बुलाया जाएगा। विभिन्न स्थानों से आ रहे विद्यार्थियों को 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। एक कमरे में एक विद्यार्थी ही रहेगा। वहीं मेस में भीड़ न हो इसके लिए उसका समय बढ़ाया जाएगा। डाइनिंग हॉल में छोटे-छोटे बैच में छात्र भेजे जाएंगे। विद्यार्थी नकद लेन-देन नहीं कर सकेंगे।


उत्तर प्रदेश में करीब 8 महीनों से बंद विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 23 नवंबर से फिर से खोला जाएगा। शुरुआत में इन्हें 50 छात्रों की प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही खोला जाएगा। राज्य सरकार ने मंगलवार को विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले जाने को लेकर दिशानिर्देश भी अधिसूचित कर दिए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते मार्च माह से राज्य में विश्वविद्यालय और कॉलेज बंद हैं। उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को भेजे अपने आदेश में कहा है कि कक्षाएं चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू की जाएं। कक्षाएं इस तरह से लगें कि कैंपस में छात्रों की भीड़ न इकट्ठी हो। 


■   गाइडलाइंस की मुख्य बातें - 

- 50 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति के साथ कक्षाएं शुरू की जा सकती है। सभी छात्रों को मास्क पहनना होगा। कैंपस और कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। 

- गाइडलाइंस के मुताबिक, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को विद्यार्थियों व स्टाफ के लिए थर्मल स्कैनिंग एवं हैंड वाश का बंदोबस्त करना होगा। 

- वाइस चांसलर और प्रिंसपलों से कहा गया है कि संस्थानों को चलाने के लिए एसओपी (स्टैंडर्ज ऑपरेटिंग प्रोसिजर) का पालन किया जाए। 

- कोविड-19 से लड़ने के लिए शैक्षणिक संस्थान किसी नजदीकी अस्पताल और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ से टाईअप भी कर सकते हैं। 

- सभी विद्यार्थियों को आयोग्य सेतु एप डाउनलोड करनी होगी। 

- गाइडलाइंस में अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे जब भी घर से बाहर निकलें तो हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर उनका बच्चा स्वस्थ नहीं है तो उसे घर से बाहर न जाने दें। 

- केवल वही शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे जो कन्टेनमेंट जोन के बाहर होंगे। 

- कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र, शिक्षक और कर्मचारी संस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। 

- शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण के लिये छात्रों को प्रोत्साहित करना होगा। 

- कक्षाओं में छात्र बुक, लैपटॉप, नोट्स आपस में शेयर नहीं करेंगे। 
- दो छात्रों के बीच छह फीट की दूरी होना अनिवार्य है। 

- संस्थान के गेट पर छात्रों के प्रवेश करते समय और निकलते समय कोई भीड़ न लगे, इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाए। 

- विश्वविद्यालयों को हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ हॉस्टल खोलने की इजाजत होगी। कोरोना लक्षण वाले छात्रों को हॉस्टल में ठहरने की इजाजत नहीं होगी। डाइनिंग टेबल से परहेज करें और छोटे छोटे समूहों में खाना खाएं। कॉमन एरिया में जाते समय मास्क पहनें। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी कमरा शेयर नहीं कर सकेगे।

- तनाव से निपटने और मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रखने के लिए छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों को मनोदर्पण वेबपेज के बारे में बताया जाए।















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