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Monday, October 12, 2026

स्पेशल टीईटी की शर्त के खिलाफ शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट, प्राथमिक शिक्षकों को जूनियर टीईटी में आवेदन का मौका देने की मांग

स्पेशल टीईटी की शर्त के खिलाफ शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट, प्राथमिक शिक्षकों को जूनियर टीईटी में आवेदन का मौका देने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल टीईटी-2026 को लेकर अहम सुनवाई, प्राथमिक शिक्षकों को जूनियर टीईटी में आवेदन का मौका देने की मांग

इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश में होने वाली स्पेशल टीईटी परीक्षा-2026 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की गई है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने उच्च प्राथमिक (जूनियर) स्तर की टीईटी परीक्षा में भी आवेदन करने का विकल्प दिए जाने की मांग की है।
याचिकाकर्ता वंदना उपाध्याय एवं 28 अन्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-03/2026 दिनांक 03 सितंबर 2026 के क्लॉज 7.1 के पैराग्राफ संख्या-2 को चुनौती दी गई है।

इस क्लॉज के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक केवल प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक केवल उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक उच्च प्राथमिक (जूनियर) टीईटी में आवेदन नहीं कर सकते। इसी प्रतिबंध को याचिका में अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत में हुई। कोर्ट नंबर-6 में हुई सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों के वकीलों ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यह मामला 28 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे दोबारा पेश किया जाए। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगली तारीख पर निर्देश लेने के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा।

इस याचिका पर अब 28 अक्टूबर को महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। कोर्ट के रुख को देखते हुए इस दिन कोई अहम आदेश या फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है।



स्पेशल टीईटी की शर्त के खिलाफ शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्पेशल टीईटी-2026 को लेकर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

चयन आयोग की ओर से पांच सितंबर को जारी विज्ञापन में यह शर्त है कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक प्राथमिक स्तर की विशेष टीईटी के लिए अर्ह होंगे। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर/जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर की विशेष टीईटी के लिए अर्ह होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने उच्च प्राथमिक (जूनियर) स्तर की टीईटी में भी आवेदन करने का विकल्प दिए जाने की मांग की है।

 याचिकाकर्ता वंदना उपाध्याय एवं 28 अन्य ने इसी शर्त को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई पांच अक्तूबर को न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत में हुई और अगली सुनवाई की तारीख 28 अक्तूबर निर्धारित हुई है। अदालत ने साफ किया है कि अगली तारीख पर निर्देश लेने के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा।


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