मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने आरटीआई के जवाब में दी अहम जानकारी, रसोइयों की सेवानिवृत्ति आयु और बर्तन धुलाई से जुड़े शासनादेश प्राधिकरण स्तर पर उपलब्ध नहीं
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने आरटीआई के जवाब में दी अहम जानकारी, रसोइयों की सेवानिवृत्ति आयु और बर्तन धुलाई से जुड़े शासनादेश प्राधिकरण स्तर पर उपलब्ध नहीं
लखनऊ। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में रसोइयों की नियुक्ति एवं कार्य संबंधी शासनादेश सहित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराई है। प्राधिकरण के जनसूचना अधिकारी संजय कुमार शुक्ला की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में बताया गया है कि रसोइयों की नियुक्ति एवं कार्य संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या 435(1)/79-6-10, दिनांक 24 अप्रैल 2010 के अनुसार हैं, जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
पत्र के अनुसार, रसोइयों की सेवानिवृत्ति आयु से संबंधित कोई शासनादेश प्राधिकरण स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इसी तरह, परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के बर्तन (थाली/गिलास) धोने के संबंध में भी प्राधिकरण स्तर पर कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई है।
इसके अतिरिक्त, पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पल्स पोलियो दिवस पर मध्याह्न भोजन (MDM) बनाने के संबंध में भी प्राधिकरण स्तर पर कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है। पत्र में प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में उप निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का पदनाम और पता भी दिया गया है।