6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को पड़ोस के स्कूल में निश्शुल्क एवं शिक्षा का अधिकार। कक्षा एक से आठ तक कैपिटेशन फीस व अन्य सभी शुल्क प्रतिबंधित। 6 से 14 वर्ष के विद्यालय न गए बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार। प्रवेश के लिए जन्म, आयु प्रमाणपत्र की बाध्यता नहीं। शारीरिक दंड, स्थानांतरण प्रमाणपत्र की बाध्यता नहीं।
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