DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Wednesday, December 11, 2019

माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर अवमानना आरोप तय

माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर अवमानना आरोप तय।


अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित

  • December 11, 2019

विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश राजेंद्र कुमार तिवारी के खिलाफ अवमानना आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें प्रथम दृष्टया अवमानना के दोषी करार देते हुए सात जनवरी तक आरोप पर सफाई देने का समय दिया है। सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव कोर्ट में हाजिर थे। उन्हें अगली तारीख पर भी हाजिर रहने का निर्देश दिया गया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने श्रीत्रिवेणी संस्कृत महाविद्यालय प्रयागराज की प्रबंध समिति की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश अधिवक्ता कुष्मांडेय शाही को सुनकर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए निर्देश दिया कि जब तक चयन आयोग द्वारा संस्कृत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया व उनके वेतन के निर्धारण के नियम नहीं बन जाता तब तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की परिनियमावली के तहत निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्तियां जारी रखी जाए। लेकिन, इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि भर्ती नियम बन गया है। आगे उसी के तहत भर्ती की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह नियम पुरानी भर्ती में लागू नहीं होगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना आरोप तय : हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज कैंप लखनऊ विनय कुमार पांडेय के खिलाफ अवमानना आरोप तय दिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आदेश की अवहेलना कर अवमानना का दोषी करार देते हुए छह जनवरी तक स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रबल तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 20 फरवरी 2019 के आदेश से निदेशक को दो माह में याची के बकाया वेतन का भुगतान का आदेश दिया था।

चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपित की जमानत मंजूर

विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपित विक्रम उर्फ दुर्गेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दिया है। जमानत अर्जी पर अधिवक्ता बीएन मिश्र, आरबी मिश्र व सचिन मिश्र ने बहस की। शाहजहांपुर के याची पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता एलएलएम छात्र के साथ मिलकर स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करके पांच करोड़ रुपये मांगा है। मामले में आरोपी 20 सितंबर 2019 से जेल में बंद है।









 व्हाट्सप के जरिये जुड़ने के लिए क्लिक करें।

No comments:
Write comments