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Sunday, December 20, 2020

69000 शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी को जमानत नहीं


69000 शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी को जमानत नहीं

शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी केएल पटेल की गैंगस्टर में जमानत खारिज


शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करके फर्जी कागजात तैयार कर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने के मामले के आरोपित केएल पटेल की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी। यह आदेश प्रभारी विशेष न्यायाधीश अतीकउद्दीन ने आरोपित केएल पटेल उर्फ कृष्ण लाल पटेल की जमानत अर्जी पर उसके अधिवक्ता एवं गैंगस्टर मामले में शासन की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक अतुल सिंह चौहान के तर्को तैयार करते हैं और अभ्यर्थियों से साठगांठ को सुन कर दिया।


अदालत ने कहा कि आरोपित एक संगठित गिरोह का मुखिया है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है। मामले की परिस्थितियों एवं उच्चतम न्यायालय की दी गई नजीरों के प्रकाश में आरोपित को जमानत पर रिहा किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। लोक अभियोजक अतुल सिंह चौहान ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपित ने एक संगठित गिरोह बना रखा है जिसका वह स्वयं लीडर है जो कि शिक्षक भर्ती घोटाला में फर्जी दस्तावेज तैयार कर के अभ्यर्थियों से मोटी रकम को वसूलता है और उसके कब्जे से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। 


मामला यह था कि सोरांव थाने पर थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज किया था कि 13 अक्टूबर 2020 को दौरान क्षेत्र भ्रमण उन्हें सूचना मिली कि केएल. पटेल नाम  के व्यक्ति ने एक गैंग बनाया है जिसका वह स्वयं लीडर है। उसके गैंग में तमाम लोग अन्य जुड़े हुए हैं यह लोग सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी कागजात कर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं, ऐसा करके अनुचित लाभ अर्जित करते हैं । आरोपित की ओर से तर्क दिया गया था कि वह 20 अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है उसे फर्जी फंसा दिया गया है । उसके विरुद्ध सिर्फ एक मुकदमा पंजीकृत है जिसमें उसकी जमानत हो गई है।


जिला न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी केएल पटेल उर्फ कृष्ण लाल पटेल की गैंगेस्टर मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट अतीकउद्दीन ने  विशेष लोक अभियोजक अतुल सिंह चौहान को सुन कर दिया है। प्रकरण सोरांव थाने का है। अभियुक्त पर आरोप है कि वह गैंग बनाकर गैंग के सदस्यों द्वारा सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी कागजात तैयार कर अनुचित लाभ कमाते थे।


अभियुक्त गैंग लीडर है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी में कहा गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसकी कोई भूमिका नहीं है। जिस मुकदमे के आधार पर उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है, उसमें  सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है।

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