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Tuesday, January 12, 2021

फीस न जमा करने पर छात्रों का नाम काटने पर हाईकोर्ट ने मांगी सरकारी नीति

फीस न जमा करने पर छात्रों का नाम काटने पर हाईकोर्ट ने मांगी सरकारी नीति


प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासनादेश के विपरीत गौतमबुद्ध नगर के कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस न जमा करने वाले छात्रों को आनलाइन शिक्षा न देने व रजिस्टर से नाम काटने की शिकायत को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका को सुनवाई के लिए 21 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गो¨वद माथुर व न्यायमूíत सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने प्रवीन अटल व 22 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है।


 याचियों का कहना है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 लाकडाउन के कारण चार जुलाई 2020 को नीति घोषित की है कि यदि छात्र फीस जमा नहीं करते तो उनकी आनलाइन कक्षा बंद नहीं होगी। रजिस्टर से छात्रों का नाम भी नहीं काटा जाएगा।

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