आदेश का पालन करे या अवमानना कार्यवाही को रहें तैयार, शिक्षक के बकाया वेतन का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला को अध्यापक के बकाया वेतन का भुगतान करने के आदेश का 20 जनवरी 2021 तक पालन करने या अवमानना कार्यवाही के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अध्यापक कमलेश प्रसाद तिवारी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता लोकेश द्विवेदी को सुनकर दिया है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके याची के बकाया वेतन के भुगतान के आदेश की खंडपीठ से पुष्टि के बावजूद पालन नहीं किया जा रहा है। कहा गया है कि न ही वेतन का आकलन किया गया और न बकाया वेतन के भुगतान की मंशा है।
सरकार की तरफ से कहा गया कि खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है इसलिए सुनवाई टाली जाए। कोर्ट ने इस दलील को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि एसएलपी दाखिल होने मात्र से आदेश पर रोक नहीं लग जाती।
कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर विपक्षियों को तलब किया था। तीन अधिकारी पेश हुए और सचिव ने पेशी से छूट मांगी। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने अधिकारियों की हाजिरी माफ करते हुए आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। साथ ही कहा कि आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट सचिव के खिलाफ अवमानना का आरोप निर्मित करेगी।
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