दूसरी बार तबादला के लिए आवेदन नहीं हो सकता खारिज, छह हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश: हाई कोर्ट
अंतर्जनपदीय तबादले के मामले में छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश तबादले का आवेदन दोबारा करने पर रद्द नहीं हो सकता: हाईकोर्ट
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के कर्मचारी के आवेदन को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि उसने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का आवेदन दूसरी बार किया है।
इसी के साथ कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा फतेहपुर की शिक्षिका शशि सिंह के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन को रद्द करने का आदेश खारिज कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि याची का आवेदन मात्र इस आधार पर निरस्त न करें कि उसने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग दोबारा की है। कोर्ट ने अधिकारियों को इस आदेश के आलोक में आवेदन पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने याची के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि याची ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था लेकिन उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया किया कि वह पहले भी एक बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण ले चुकी है।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण के लिए दिए गए आवेदन को मात्र इस आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता है कि उसने दूसरी बार तबादला के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा फतेहपुर में नियुक्त शिक्षिका शशि सिंह का आवेदन रद करने संबंधी
आदेश खारिज कर दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि स्थानांतरण आवेदन पर छह सप्ताह में निर्णय लिया जाय। यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने कानपुर निवासी शशि सिंह की याचिका पर दिया है।
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