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Wednesday, March 6, 2024

मनमाने आदेशों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सभी बीएसए का आज और कल प्रशिक्षण, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है निर्देश

बीएसए की अक्षमता को लेकर की गई तल्ख टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट की नाराजगी दूर करने को सभी बीएसए का दो दिवसीय प्रशिक्षण हुआ शुरू


प्रदेश के सभी बीएसए का ऑनलाइन प्रशिक्षण आज से

हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश

विभागीय जांच में बीएसए के बाध्यकारी उपबंधों का पालन न करने पर कोर्ट नाराज


प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने छह और सात मार्च को प्रदेश के सभी बीएसए का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराने का आदेश जारी किया है। सचिव ने इसका आदेश मीनाक्षी मिश्रा की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की बीएसए की अक्षमता को लेकर की गई तल्ख टिप्पणी के बाद दिया है।


कोर्ट ने कहा था कि शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाध्यकारी उपबंधों और नियमों की अनदेखी कर मनमाने आदेश दे रहे हैं। ऐसे कई मामले कोर्ट में आए, जिसमें बीएसए ने विभागीय जांच के उपबंधों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने प्रशिक्षित करने की जरूरत महसूस की। 


मनमाना आदेश देने वाले बीएसए फर्रुखाबाद के खिलाफ कड़ा आदेश जारी करने के बजाय कोर्ट ने सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी। सचिव ने फौरन प्रदेश के सभी बीएसए को दो दिन के प्रशिक्षण में शामिल होने का आदेश जारी कर रिपोर्ट कोर्ट में दी। कोर्ट ने सचिव की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। साथ ही याची के संबंध में पारित बीएसए फर्रुखाबाद का आदेश रद्द करते हुए जांच रिपोर्ट की प्रति याची को देकर छह हफ्ते में नियमानुसार जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।



मनमाने आदेशों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सभी बीएसए का आज और कल प्रशिक्षण

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है निर्देश

विभागीय जांच में बीएसए के बाध्यकारी उपबंधों का पालन नहीं करने पर कोर्ट नाराज


प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने छह और सात मार्च को प्रदेश के सभी बीएसए का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराने का आदेश जारी किया है। सचिव ने इसका आदेश याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की बीएसए की अक्षमता को लेकर की गई तल्ख टिप्पणी के बाद दिया है।


कोर्ट ने कहा था कि शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाध्यकारी उपबंधों और नियमों की अनदेखी कर मनमाने आदेश दे रहे हैं। ऐसे कई मामले कोर्ट में आए, जिसमें बीएसए ने विभागीय जांच के उपबंधों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने प्रशिक्षित करने की जरूरत महसूस की।


मनमाना आदेश देने वाले बीएसए फर्रुखाबाद के खिलाफ कड़ा आदेश जारी करने के बजाय कोर्ट ने सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी। सचिव ने फौरन प्रदेश के सभी बीरसए को दो दिन के प्रशिक्षण में शामिल होने का आदेश जारी कर रिपोर्ट कोर्ट में दी। कोर्ट ने सचिव की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। साथ ही याची के संबंध में पारित बीएसए फर्रुखाबाद का आदेश रद्द करते हुए जांच रिपोर्ट की प्रति याची को देकर छह हफ्ते में नियमानुसार जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।


माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 3436/2024 श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा बनाम स्टेट आॅफ यू0पी0 व अन्य के में


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