तदर्थ सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने के मुद्दे को लेकर धारा 33(छ) के तहत विनियमित शिक्षकों की तदर्थ सेवा व पेंशन का मांगा गया ब्योरा
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में धारा 33(छ) के तहत विनियमित किए गए शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन दिए जाने के संबंध में शासन स्तर पर प्रकरण की समीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश द्वारा मंडलीय अधिकारियों से विस्तृत सूचनाएं मांगी गई हैं।
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, विधान सभा के प्रथम सत्र 2026 में 13 फरवरी 2026 को विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम-105 के अंतर्गत 22 मार्च 2016 को जारी विनियमितीकरण आदेश के आधार पर धारा 33(छ) के अंतर्गत विनियमित शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने का मुद्दा उठाया गया था।
पत्र में बताया गया है कि अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आगामी बैठक में इस प्रकरण की समीक्षा प्रस्तावित है। इसके लिए सभी मंडलों से निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मंडलों से धारा 33(छ) के अंतर्गत विनियमितीकरण के लिए प्राप्त कुल प्रकरण, मान्य किए गए प्रकरण, अमान्य किए गए प्रकरण तथा अवशेष प्रकरणों की संख्या मांगी गई है। संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप में ई-मेल आईडी admadhyamik@gmail.com पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने को कहा गया है। पत्र में प्रकरण को शीर्ष वरीयता एवं व्यक्तिगत ध्यान दिए जाने की अपेक्षा की गई है।
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