हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती में NIOS से डीएलएड को भी मौका, 11 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन, चयन आयोग ने आवेदन पोर्टल किया को सक्रिय करते हुए बढ़ाई तिथि
प्रयागराज। शहरी क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में सहायक अध्यापक के 897 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दोबारा बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर अब एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करते हुए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए संशोधन की अंतिम तिथि 13 नवंबर है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि सेवारत एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन का अंतिम अवसर दिया गया है। अभिषेक पाठक व 44 अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के पांच नवंबर के आदेश के अनुपालन में एनआईओएस से डीएलएड (ओडीएल) सभी सेवारत अध्यापकों को आवेदन की अनुमति दी गई है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन हाईकोर्ट के अंतिम आदेशों के अधीन रहेगा।
आयोग के उप सचिव डॉ. संजय कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे सेवारत अध्यापक, जो दस अगस्त 2017 को सेवा में थे तथा एक अप्रैल 2019 के पूर्व एनआईओएस से 18 माह की डीएलएड-ओडीएल किए हैं, वे आयोग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आयोग का आवेदन पोर्टल शुक्रवार से पुनः क्रियाशील कर दिया गया है।
इस भर्ती की लिखित परीक्षा आगामी तीन एवं चार दिसम्बर को आयोजित की जाएगी। इससे पहले शिक्षाशास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) तथा चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बीएलएड) उपाधिधारकों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर से एक सप्ताह के लिए विस्तारित करते हुए अब चार नवंबर की गई थी।
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से दूरस्थ शिक्षा के जरिए 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा करने वाले सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने अभिषेक पाठक व 44 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन्हें सहायक अध्यापक भर्ती (विज्ञापन संख्या 5/2026) की चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह राहत सिर्फ 45 याचियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समान योग्यता वाले सभी सेवारत अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। जरूरी हो तो आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जाए।
डिप्लोमा को भर्ती में नहीं दी जा रही थी मान्यता
याचियों की ओर से दलील दी गई कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तय समय-सीमा में सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में एनआईओएस के ओडीएल माध्यम से डीएलएड डिप्लोमा कर चुके हैं। कोर्स एनसीटीई से मान्यता प्राप्त था। इसके बावजूद हाल ही में जारी सहायक अध्यापक भर्ती में उनके डिप्लोमा को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही थी और उन्हें आवेदन से वंचित किया जा रहा था।
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