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Wednesday, May 13, 2020

आधार प्रमाणीकरण के बगैर नहीं हो सकेंगे छात्रवृत्ति के आवेदन, वर्तमान वित्तीय वर्ष से सभी विभागों में लागू होगी व्यवस्था

आधार प्रमाणीकरण के बगैर नहीं हो सकेंगे छात्रवृत्ति के आवेदन, वर्तमान वित्तीय वर्ष से सभी विभागों में लागू होगी व्यवस्था


लखनऊ : प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति की गड़बड़ी रोकने के लिए आधार नंबर प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रमाणीकरण के बगैर छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भर पाएंगे। यानी आवेदन पत्र में दर्ज विवरण का आधार से मिलान होने के बाद ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र आगे बढ़ाये जाएंगे। यह व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष से सभी विभागों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में लागू होगी। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण व जनजाति विकास विभाग में संचालित छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अब आधार नंबर प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के ऑनलाइन आवेदन भरने में छात्र-छात्राओं को नाम,पिता का नाम, जन्म तिथि व जेंडर भरना होगा। आधार नंबर डालने के बाद सॉफ्टवेयर यूआइडीएआइ की वेबसाइट से विवरण मिलाएगा। यदि विवरण मेल नहीं खाया तो आधार नंबर प्रमाणीकरण नहीं होगा। ऐसे में आवेदन पत्र आगे नहीं बढ़ेगा। यानी आप जो विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में भर रहे हैं वह आपके आधार कार्ड में दर्ज विवरण से मिलना चाहिए। आधार नंबर प्रमाणीकरण के बाद छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों को पूरा भरकर जमा करना होगा। इस नई व्यवस्था से ऐसे छात्र-छात्राएं भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिनके आधार कार्ड में दर्ज विकिरण हाईस्कूल से अलग हैं। यानी नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व जेंडर में एक भी चीज आधार से मिसमैच नहीं होनी चाहिए।







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