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Friday, June 4, 2021

सुप्रीम फैसला : रिजल्ट के बाद भी नाम और जन्म तिथि बदलवा सकेंगे

सुप्रीम फैसला : रिजल्ट के बाद भी नाम और जन्म तिथि बदलवा सकेंगे



सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में सुधार या परिवर्तन दर्ज करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई का यह नियम उचित नहीं है कि परीक्षा परिणाम जारी या प्रकाशित करने के बाद नाम में परिवर्तन नहीं किए जा सकते।


जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के छात्रों या उनके माता-पिता के नाम, उपनाम, जन्म तिथि में संशोधन व परिवर्तन से संबंधित कानूनी प्रतिबंधों पर सवाल उठाने वाली अपीलों का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए। 


कोर्ट ने कहा कि नाम आदि में परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ शपथ पत्र दाखिल करने के लिए आवश्यक घोषणा को जरूरी किया जा सकता है। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र (या डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जैसा भी मामला हो) की वापसी के लिए जोर देना उचित होगा। इसके बदले कैप्शन व एनोटेशन के साथ आवश्यक सुधार करने के बाद प्रमाण पत्र में किए गए परिवर्तन और इस तरह के सुधार की तारीख के साथ वापस से जारी किया जाएगा। 


यह गलती को सुधारने के अधिकार के तहत किए गए नाम में सुधार के संबंध में मूल प्रविष्टियों को बरकरार रख सकता है। सीबीएसई नए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रशासनिक खर्चों के एवज में छात्रों से उचित निर्धारित शुल्क ले सकता है।

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