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Wednesday, December 16, 2020

फतेहपुर : बेसिक शिक्षा विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयकर गणना एवं आयकर कटौती के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी

फतेहपुर  : बेसिक शिक्षा विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयकर गणना एवं आयकर कटौती के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी।


आयकर गणना और कटौती के नए नियमों का रखें ध्यान


फतेहपुर : चालू वित्तीय वर्ष की आयकर गणना एवं होने वाली कटौती के लिए शिक्षकों एवं कर्मियों को नए नियमों का ध्यान रखना होगा। चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट में नए प्रावधान लागू किए गए थे। इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में मौजूदा व नए नियमों की जानकारी दी गई है।

वित्त एवं लेखाधिकारी विनय प्रजापति ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि कर योग्य वेतन शीर्ष के अन्तर्गत प्रभार्य किसी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली रकम आयकर की कटौती आयकर की उस औसत दर पर करेगा जो इस शीर्ष के अन्तर्गत कर्मचारी की उस वित्तीय वर्ष की अनुमानित पर उस वर्ष लागू दरों पर की जाएगी। हालांकि बाद में कर्मचारी अपना आईटीआर दाखिल करके आयकर कटौती को समायोजित कर सकेगा। एओ ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विभाग द्वारा दो स्लैब निर्धारित किए गए हैं। कर्मचारी एवं शिक्षक इन दो स्लैब में से किसी एक का ही चुनाव कर सकता है। नए नियमों को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मी एवं शिक्षक इन दो स्लैब में से किसी एक का चयन करते हुए आयकर गणना प्रपत्र कार्यालय में जमा कराएंगे। सभी बीईओ को पत्र में दोनो विकल्पों में मौजूद नियमों से भी अवगत कराया गया है।

15 जनवरी तक जमा करेंगे प्रपत्र

सभी शिक्षक एवं कर्मचारी आयकर स्लैब के अनुसार अपनी आयकर गणना तैयार कर 15 जनवरी तक वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में जमा कराएंगे। लेखा कार्यालय इन गणना प्रपत्रों की समीक्षा कर आय के स्रोत पर कर कटौती करने के बाद वेतन रिलीज करेगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।


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