शिक्षामित्रों की स्थायी पद, समायोजन व समान वेतनमान की मांग पर शिक्षा निदेशक (बेसिक) 16 सितंबर को करेंगे सुनवाई
लखनऊ/वाराणसी। उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने 16 सितंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित की है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका संख्या 4242/2026, विवेकानन्द व 269 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 05 अन्य से संबंधित है।
प्रकरण में वाराणसी निवासी विवेकानन्द की ओर से 14 अप्रैल 2026 को दिए गए प्रत्यावेदन में शिक्षामित्र कैडर के अनुरूप स्थायी पदों का सृजन कर शिक्षामित्रों को समायोजित करने, सहायक अध्यापक के समान वेतनमान देने तथा नियमितीकरण किए जाने की मांग की गई है। उपलब्ध पूर्ववर्ती रिपोर्ट में भी इस प्रकरण को शिक्षामित्रों के समायोजन, नियमितीकरण और समान वेतनमान की मांग से जुड़ा बताया गया है।
शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी पत्र के अनुसार हाईकोर्ट के 28 मार्च 2026 के आदेश के अनुपालन में प्रकरण के निस्तारण के लिए 16 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में सुनवाई होगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित अभिलेखों एवं स्पष्ट आख्या के साथ स्वयं सुनवाई में उपस्थित हों तथा याचिकाकर्ताओं को भी निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए लिखित सूचना उपलब्ध कराएं।
हालांकि, इस पत्र से शिक्षामित्रों के समायोजन, नियमितीकरण अथवा समान वेतनमान का कोई अंतिम निर्णय होने की पुष्टि नहीं होती है। यह पत्र केवल हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विभागीय स्तर पर सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित किए जाने से संबंधित है।
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