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Sunday, September 18, 2022

संविदा अनुदेशकों की कार्यावधि में बदलाव को चुनौती, यूपी सरकार से जवाब तलब

संविदा अनुदेशकों की कार्यावधि में बदलाव को चुनौती, यूपी सरकार से जवाब तलब



प्रयागराज ।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों की संविदा अवधि में किए गए संशोधन संबंधी शासनादेश की वैधता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।


 यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने महराजगंज के राकेश पटेल की याचिका को विचारणीय मानते हुए दिया है। याचिका के अनुसार अभी तक 11 माह की संविदा पर अनुदेशकों की संविदा नियुक्ति की जाती थी। शासनादेश जारी कर इस अवधि में 15 दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 11 माह 15 दिन की संविदा अवधि कर दी गई है, लेकिन इसमें शर्त जोड़ दी गई है कि सर्दियों की छुट्टी 31 दिसम्बर 2022 से 14 जनवरी 23 तक का मानदेय नहीं मिलेगा।


 15 जून 2022 के शासनादेश को याचिका में चुनौती दी गई है। याचिका की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 33
Case :- WRIT - A No. - 13513 of 2022

Petitioner :- Rakesh Patel And 2 Others
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Durga Tiwari,
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Durga Singh, Bipin Bihari Pandey
Hon'ble Ashutosh Srivastava,J.

Heard Ms. Durga Tiwari, learned counsel for the petitioners, learned Standing Counsel for State-respondents, Shri Durga Singh, learned counsel for respondent No. 3 and Shri Bipin Bihari Pandey, learned counsel for respondent No. 4.

The challenge laid in this writ petition is to the Government Order dated 15.6.2022 issued by the respondent No. 2-Special Secretary, Government of U.P., Lucknow and to the letter dated 4.7.2022 issued by the respondent No. 3.

It is contended on behalf of the petitioners that petitioners were appointed as Subject Teachers under the contract which commenced from 1.7.2022 to 31.5.2023. By the impugned Government Order, the contract period has been re-determined and it is operating from 16.6.2022 to 31.5.2023.

The grievance raised is that the winter vacation for the period 31.12.2022 to 14.1.2013 has now been excluded from the contract period and the petitioner would not be entitled to get honorarium for the said period which according to the petitioners is unwarranted.
Matter requires consideration.

All the respondents are grated four weeks' time to file counter affidavit. One week thereafter is granted to the petitioner to file rejoinder affidavit.
List this case on 1.11.2022.


Order Date :- 15.9.2022
Ravi Prakash
(Ashutosh Srivastava, J.)

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