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Friday, June 26, 2026

संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आवेदन पत्रों में संशोधन के नए निर्देश

संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आवेदन पत्रों में संशोधन के नए निर्देश



लखनऊ, 24 जून 2026।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आवेदन पत्रों में संशोधन, त्रुटि सुधार, जन्मतिथि संशोधन, नाम, उपनाम, अभिभावक तथा प्रमाण-पत्रों की द्वितीय प्रति प्राप्त करने से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

परिषद के सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा आवेदन पत्र परिषद कार्यालय भेजे जाने से पूर्व विद्यालय स्तर पर ही विद्यार्थियों के समस्त विवरणों का सावधानीपूर्वक मिलान कराया जाए, ताकि आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि शेष न रहे। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में विषय अध्यापकों की टीम गठित कर छात्र-छात्राओं के विवरणों का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदन पत्रों के परिषद कार्यालय पहुंचने के बाद भी बड़ी संख्या में नाम, जन्मतिथि, अभिभावक के नाम तथा अन्य विवरणों में संशोधन के प्रकरण प्राप्त होते हैं, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति को देखते हुए विद्यालय स्तर पर त्रुटिरहित आवेदन प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया है।

परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा आवेदन पत्र परिषद कार्यालय भेजे जाने के बाद संशोधन संबंधी प्रकरण केवल निर्धारित प्रपत्रों पर आवश्यक अभिलेख संलग्न कर ही भेजे जाएंगे। अपूर्ण अथवा निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत भेजे गए प्रकरणों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।

पत्र के अनुसार विभिन्न सत्रों के लिए संशोधन शुल्क भी निर्धारित किया गया है। वर्ष 2002 से 2005 तक के अभिलेखों के संशोधन हेतु ₹2500, 2006 से 2010 तक ₹2000, 2011 से 2015 तक ₹1500 तथा 2016 से 2020 तक के अभिलेखों के लिए ₹1200 शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं प्रमाण-पत्रों की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए ₹500 शुल्क देय होगा।

परिषद ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जनपद के समस्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को इन दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन संबंधी प्रकरण परिषद को उपलब्ध कराए जाएँ।


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