अब कम चौड़ी सड़क पर भी स्कूल खोलना होगा आसान, 12 के बजाए अब नौ फीट चौड़ी सड़क पर भी पास होगा स्कूल के भवन का नक्शा
सीएम योगी के निर्देश पर आवास विभाग ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का संशोधित प्रारूप तैयार किया
पार्किंग व्यवस्था
10% अलग ब्लॉक बनाने की अनुमति मिल सकेगी
लखनऊ। प्रदेश में अब कम चौड़ी सड़कों पर भी स्कूल खोलना आसान होगा। सरकार प्राइमरी से डिग्री कॉलेज तक खोलने के लिए सड़कों की चौड़ाई समेत कई मानकों को सरल करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवास विभाग ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का संशोधित प्रारूप तैयार किया है।
इसमें सड़कों की चौड़ाई को 12 मीटर को घटाकर 9 मीटर करने का प्रावधान किया गया है। वहीं, स्कूलो परिसर में बसों के लिए पार्किंग बनाने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए अब इसे स्कूल के बाहर इसे बनाने की सुविधा दी देने की व्यवस्था की गई है।
प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने उपविधि के प्रस्तावित प्रारूप को जारी करते हुए इस पर आपत्तियां एंव सुझाव मांगी हैं। नए उपविधि में यूपी बोर्ड के साथ ही सीबीएसई, आईसीएसई, एआईसीटीई आदि के स्कूलों का नक्शा पास करने के मानक में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में खेल के मैदान और खुले क्षेत्र का प्रावधान भी रखा जाएगा। वहीं, स्कूल परिसर के अंदर लाने और ले जाने वालों गाड़ियों के लिए अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
अधिक चौड़ी सड़क पर अधिक ऊंचाई तक भवन बना सकेंगे
स्कूल भवन निर्माण के लिए फ्लोर एरिश रेशियो (एफएआर) सड़क की चौड़ाई के अनुसार सुविधा दी जाएगी। अधिक चौड़ी सड़क पर अधिक ऊंचाई तक भवन निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
शैक्षिक संस्थानों की कई श्रेणियों को 10 से घटाकर 4 किया जा रहा है। आवासीय भूखंडों में क्रेच के लिए ग्राउंड कवरेज 25% तक करने की अनुमति होगी।
बहुमंजिला पार्किंग की दी जाएगी अनुमति
स्कूलों में बहुमंजिला पार्किंग की अनुमति दी जाएगी। उचित पार्किंग निजी स्कूलों में निवेश की राह खुलेगी को प्रोत्साहित
करने के लिए परिसर में 10 फीसदी अलग ब्लॉक बनाने की अनुमति मिलेगी।
सेटबैक में 20 से लेकर 40 फीसदी तक कवरेज की सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में निजी स्कूलों के क्षेत्र में निवेश की राह खुलेगी।
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