DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बाँदा बांदा बागपत बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर लख़नऊ वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Sunday, April 13, 2025

तीसरी बार मातृत्व अवकाश पर विचार करे बेसिक शिक्षा विभाग : हाईकोर्ट, देखें कोर्ट ऑर्डर

तीसरी बार मातृत्व अवकाश पर विचार करे बेसिक शिक्षा विभाग : हाईकोर्ट

सहायक अध्यापिका ने याचिका में बताया कि एक बच्चे का हो चुका है निधन



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को सहायक अध्यापिका को तीसरी बार मातृत्व अवकाश मांगने की अर्जी पर विचार करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने की।

प्रयागराज निवासी याची रोली पांडेय सोनबरसा स्थित विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं। तीसरी बार गर्भवती होने पर उन्होंने 180 दिनों के वेतन सहित मातृत्व अवकाश की मांग की, जिसे विभाग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मातृत्व अवकाश सेवाकाल में केवल दो बार दिया जा सकता है।

इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याची की दलील थी कि बेशक उन्हें दो बार मातृत्व अवकाश दिया गया। लेकिन पैदा हुए बेटे का निधन हो चुका है। अब केवल 13 साल की एक बेटी है, लिहाजा याची मातृत्व अवकाश पाने की हकदार है।


कोर्ट ऑर्डर अपडेटेड 👇 


No comments:
Write comments