उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम -1982 की धारा 33(छः) के प्राविधानों के अन्तर्गत तदर्थ शिक्षकों के किये गये विनियमितीकरण की सूचना एवं वर्ष 2000 के पश्चात संस्था द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त तदर्थ शिक्षक, जिनकी सेवायें शासनादेश दिनांक 09.11. 2023 द्वारा समाप्त की गयी है और उनके द्वारा मानदेय हेतु आवेदन किये गये है की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
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