DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बाँदा बांदा बागपत बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर लख़नऊ वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Tuesday, May 27, 2025

सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त उनके परिजनों को मृत्यु उपदान (डेथ ग्रेच्युटी) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।


विकल्प नहीं भर पाए एडेड डिग्री कॉलेजों के मृत शिक्षकों के परिजनों को मिलेगी डेथ ग्रेच्युटी, देखें शासनादेश 

20 लाख से 25 लाख रुपये मिलेगा मृत शिक्षकों के परिजनों को


लखनऊ । अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों के ऐसे मृतक शिक्षक जो जीवित रहते सेवाकाल में मृत्यु उपादान (डेथ ग्रेच्युटी) का विकल्प नहीं भर पाए थे, अब उनके परिवारीजनों को इसका लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से डेथ ग्रेच्युटी दिए जाने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है।

331 एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु चार फरवरी 2004 को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। जिसे एक जुलाई 2003 से लागू माना गया। ऐसे में पूर्व की व्यवस्था में बदलाव हो गया। पहले जब 60 वर्ष पर शिक्षक रिटायर होते थे तो 58 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट लेने पर इसे देने का प्रविधान था। चार फरवरी 2004 को सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष किए जाने पर ग्रेच्युटी का लाभ 58 वर्ष की जगह 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति लेने पर दिया जाने लगा। 

एडेड डिग्री कॉलेजों के ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 58 वर्ष से पूर्व हो गई। वहीं इसके अलावा ऐसे शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष पर रिटायर होने का विकल्प भरा लेकिन नए नियमों के अनुसार विकल्प परिवर्तन से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिजनों को डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी।



सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त उनके परिजनों को मृत्यु उपदान (डेथ ग्रेच्युटी) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।


No comments:
Write comments