विकल्प नहीं भर पाए एडेड डिग्री कॉलेजों के मृत शिक्षकों के परिजनों को मिलेगी डेथ ग्रेच्युटी, देखें शासनादेश
20 लाख से 25 लाख रुपये मिलेगा मृत शिक्षकों के परिजनों को
लखनऊ । अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों के ऐसे मृतक शिक्षक जो जीवित रहते सेवाकाल में मृत्यु उपादान (डेथ ग्रेच्युटी) का विकल्प नहीं भर पाए थे, अब उनके परिवारीजनों को इसका लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से डेथ ग्रेच्युटी दिए जाने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है।
331 एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु चार फरवरी 2004 को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। जिसे एक जुलाई 2003 से लागू माना गया। ऐसे में पूर्व की व्यवस्था में बदलाव हो गया। पहले जब 60 वर्ष पर शिक्षक रिटायर होते थे तो 58 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट लेने पर इसे देने का प्रविधान था। चार फरवरी 2004 को सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष किए जाने पर ग्रेच्युटी का लाभ 58 वर्ष की जगह 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति लेने पर दिया जाने लगा।
एडेड डिग्री कॉलेजों के ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 58 वर्ष से पूर्व हो गई। वहीं इसके अलावा ऐसे शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष पर रिटायर होने का विकल्प भरा लेकिन नए नियमों के अनुसार विकल्प परिवर्तन से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिजनों को डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी।
No comments:
Write comments