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Thursday, May 22, 2025

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 में ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध

राजकीय माध्यमिक विद्यालय के तबादलों में भी माइनस मार्किंग, शासन ने ऑनलाइन तबादले का जारी किया निर्देश भारांक

माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र की ओर से जारी

31 मार्च 2022 के बाद नियुक्त शिक्षक योग्य नहीं होंगे


लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के वार्षिक तबादला नीति के तहत ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया के लिए शासन ने निर्देश जारी कर दिया है। इसमें शिक्षकों के तबादले के लिए भारांक जारी करने के साथ ही माइनस मार्किंग भी लागू की गई है। लघु दंड पाने वाले शिक्षक के पांच नंबर और पिछले तीन साल में वृहद दंड पाने पर 10 नंबर काटे (नकारात्मक) जाएंगे।

शासन के अनुसार दिव्यांग होने पर आवेदक को 20 नंबर, पति-पत्नी के राजकीय सेवा में होने पर 20 नंबर, गंभीर रूप से खुद के बीमार होने या बच्चों के दिव्यांग होने पर 15 नंबर, सेवानिवृत्ति के दो साल से कम होने पर 15 नंबर, पहली नियुक्ति की तिथि से दस साल की सेवा पर अधिकतम 20 नंबर दिए जाएंगे। तबादले अधिकतम 10 फीसदी तक ही किए जाएंगे। तबादला की प्रक्रिया 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी।

तबादला नीति में कहा गया है कि उन्हीं विद्यालयों में रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी, जहां पर तीन या तीन से कम सहायक अध्यापक हैं। इंटर स्तर के विद्यालयों में तीन सहायक अध्यापक और तीन प्रवक्ता से कम शिक्षक कार्यरत हैं। इससे अधिक होने पर विद्यालयों में रिक्तियां नहीं दिखाई जाएंगी। जबकि आकांक्षी जिलों में सभी रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी।

उन्होंने कहा है कि तबादले ऑनलाइन आवेदन लेकर किए जाएंगे। इच्छुक शिक्षक खाली पदों के लिए प्रदेश के 10 विद्यालयों की वरीयता देंगे। 31 मार्च 2022 के बाद नियुक्त शिक्षक ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। राजकीय बालिका इंटर व हाईस्कूल के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी। एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।



राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 में ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध


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