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Wednesday, March 19, 2025

यूपी के निजी स्कूलों की वित्तीय स्थिति जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की समिति गठित, कोरोना के दौरान निजी स्कूलों को फीस का 15% समायोजित या लौटाने के हाईकोर्ट के आदेश का मामला

यूपी के निजी स्कूलों की वित्तीय स्थिति जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की समिति गठित, कोरोना के दौरान निजी स्कूलों को  फीस का 15% समायोजित या लौटाने के हाईकोर्ट के आदेश का मामला  


हाईकोर्ट ने कोरोना के दौरान निजी स्कूलों को वित्तीय 2020-2021 की अवधि के लिए अभिभावकों से वसूली फीस का 15% समायोजित या लौटाने का निर्देश दिया गया था।

■ हाईकोर्ट के पूर्व जज बने दो सदस्यीय समिति के अध्यक्ष


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जीपी मित्तल की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति बनाई है। समिति उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों की वित्तीय स्थिति की जांच करेगी।

शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ निजी स्कूलों के समूह की ओर से दाखिल अपील पर यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कोरोना के दौरान निजी स्कूलों को वित्तीय 2020-2021 की अवधि के लिए अभिभावकों से वसूली फीस का 15% समायोजित या लौटाने का निर्देश दिया गया था।


मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, संजय कुमार, के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हर निजी स्कूल के तथ्यों और वित्तीय हालात पर विचार बिना हाईकोर्ट ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, जो संभव नहीं है। हर के तथ्यों, खातों की जांच जरूरी है। हम पूर्व जज जस्टिस जीपी मित्तल और सीए आदिश मेहरा की एक समिति नियुक्त करते हैं। समिति स्कूलों के खातों की जांच करेगी और महामारी अवधि के दौरान संबंधित स्कूलों की वित्तीय स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट पेश करेगी।

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