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Wednesday, March 12, 2025

उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 की धारा 33 (छः) के प्राविधानों के अन्तर्गत तदर्थ शिक्षकों के किये गये विनियमितीकरण की सूचना व आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में

उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 की धारा 33 (छः) के प्राविधानों के अन्तर्गत तदर्थ शिक्षकों के किये गये विनियमितीकरण की सूचना व आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में



अस्थायी शिक्षकों के विनियमितीकरण पर जानकारी मांगी गई

प्रयागराज।  11 मार्च 2025 – उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से उन अस्थायी शिक्षकों के विनियमितीकरण से जुड़ी जानकारी मांगी है, जिन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 33(छ) के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया गया था।

शासन द्वारा जारी पत्र (संख्या: 20673–20690/2024-25) के अनुसार, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे उन शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराएं, जो 7 अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 तक अस्थायी राहत के तहत और 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक धारा-18 के अंतर्गत मौलिक नियुक्ति के साथ कार्यरत थे।

शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय का हवाला दिया गया है, जिसमें 22 मार्च 2016 से इन शिक्षकों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया गया था। आदेश में जिला अधिकारियों को शिक्षकों के नाम, पद, विद्यालय का नाम, नियुक्ति की तिथि और विनियमितीकरण की स्थिति की जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है।

यह पहल शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और उनकी नियुक्ति को कानूनी रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करें।


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