राजकीय इंटर कॉलेजों में दिव्यांग बच्चों को मिलेंगे विशेष शिक्षक, कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में 47 पद बदलने को दी मंजूरी
लखनऊ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विशेष (दिव्यांग) बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में कैबिनेट ने वर्तमान पदों में से ही 47 पद विशेष शिक्षकों के रूप में बदलने को अनुमति दे दी है। इससे विभाग पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में 692 दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इसके सापेक्ष 311 विशेष शिक्षक सेवाप्रदाता के जरिये रखे गए हैं।
नियमानुसार 15 विद्यार्थी पर एक शिक्षक की जरूरत है। इसे देखते हुए 47 पद विशेष शिक्षक के रूप में बदलने को सहमति दे दी गई है। इसके लिए भर्ती लोक सेवा आयोग से लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए स्नातक स्तर पर 50 फीसदी अंकों के साथ बीएड, विशेष शिक्षा (अक्षमता, दृष्टिहीन, मूकबधिर) में डिग्री वाले अभ्यर्थियों का चयन होगा।
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