सीबीएसई स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना हुआ अनिवार्य, हर कैमरे में होगी आडियो-वीडियो रिकार्डिंग, 15 दिन का बैकअप जरूरी
विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने उठाया कदम
नई दिल्लीः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी संबद्ध स्कूलों में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। वर्तमान में देशभर में सीबीएसई से संबंधित 28,960 स्कूल हैं।
सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके तहत सभी स्कूलों को अपने प्रवेश और निकास द्वार, गलियारों, सीढ़ियों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल मैदान और अन्य साझा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने होंगे। हालांकि, शौचालय को इससे बाहर रखा गया है।
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि इन सीसीटीवी कैमरों में रियल टाइम आडियो-विजुअल रिकार्डिंग की सुविधा होनी चाहिए। कम से कम 15 दिन की रिकार्डिंग का बैकअप रखना अनिवार्य होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां या बोर्ड अधिकारी उपयोग कर सकें।
बोर्ड ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के दिशा- निर्देशों के तहत विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना स्कूलों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा शामिल है। स्कूलों में बुलिंग, उत्पीड़न, मनो-सामाजिक मुद्दों और अन्य खतरों से बचाने के लिए यह व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों, विशेष सहायकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
बोर्ड के मुताबिक, सुरक्षा के दो पहलू हैं। पहला, शरारती असामाजिक तत्वों से सुरक्षा और दूसरा, विद्यार्थियों की समग्र भलाई के लिए सुरक्षा। सतर्क और संवेदनशील कर्मचारियों तथा नवीनतम तकनीक के उपयोग से संभावित खतरों को रोका जा सकता है। स्कूलों में सीसीटीवी की नियमित रूप से निगरानी और रखरखाव किया जाना चाहिए।
मालूम हो कि सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। आठ हजार स्कूल सीबीएसई परीक्षा का केंद्र बने थे। केंद्र बने सभी स्कूलों में सीसीटीवी लगा है।
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