जीपीएफ भुगतान न होने पर हाईकोर्ट तल्ख, आगरा के बीएसए और वित्त एवं लेखा अधिकारी का वेतन रोकने और दोनों के विरुद्ध कार्यवाही का निर्देश
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर सहायक अध्यापिका को जीपीएफ का भुगतान न करने के लिए वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा आगरा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची के जीपीएफ का भुगतान होने तक दोनों का वेतन रोकने का निर्देश भी दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मीना कुमारी शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची सहायक अध्यापिका के पद से 31 मार्च 2023 को रिटायर हुई और उसके बाद उनके जीपीएफ को छोड़कर उनके अन्य सेवानिवृत्ति के बाद के सभी देयकों का भुगतान कर दिया गया।
जीपीएफ के लिए याची ने यह याचिका की तो कोर्ट के आदेश के अनुसरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा से की ओर से की ओर से वित्त एवं लेखा अधिकारी। किया गया। कहा गया कि याची जीपीएफ के लिए पात्र है लेकिन धन की अपर्याप्तता के कारण इसका भुगतान नहीं किया जा सका।
कोर्ट को वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा आगरा द्वारा जीपीएफ का भुगतान न करने के लिए दिए गए कारण, यानी धन की अपर्याप्तता पर बहुत आश्चर्यजनक और झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तत्काल किया जाना चाहिए।
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