जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में राज्य मेरिट के लिए मुख्यमंत्री से मिले अभ्यर्थी, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होने पर कोर्ट जाएंगे
प्रयागराज । वर्ष 2021 की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कानूनी बाधा खत्म होने और भर्ती के संबंध में शासनादेश जारी होने के बावजूद प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। चयन प्रक्रिया विद्यालय को इकाई मानकर अपनाए जाने से भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ईडब्ल्यूएस व एसटी अभ्यर्थियों का आरक्षण शून्य हो गया है। इसकी जानकारी देने के साथ अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से गोरखपुर में जनता दरबार में मिलकर मांग की कि चयन प्रक्रिया विद्यालय इकाई न मानकर प्रदेश स्तर पर बनाई जानी चाहिए।
अभ्यर्थी राहुल पासवान ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि वर्तमान में पद भी घट गए हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पाण्डेय ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशक ने 15 फरवरी 2025 को उच्च न्यायालय में एक शपथपत्र के माध्यम से जानकारी दी थी कि भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार सभी वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा।
अब जब तीन नवंबर को भर्ती पूर्ण करने के संबंध में आदेश जारी हुआ तो सभी क्षैतिज आरक्षण (भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/स्वतंत्रता सेनानी), ईडब्ल्यूएस व एसटी अभ्यर्थियों का आरक्षण शून्य कर दिया गया। ओबीसी व एससी अभ्यर्थियों का भी आरक्षण निम्नतम कर दिया गया। पद भी घट जाने से अवसर कम हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि चयन मेरिट प्रदेश स्तर पर न बनाए जाने व वर्तमान आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होने पर वह न्याय के लिए कोर्ट जाएंगे।
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