एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा-2021 में ओएमआर शीट में अंक बदलने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण तथ्यों को साफ करें, नहीं तो होगी कार्रवाई
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा-2021 में ओएमआर शीट के अंकों में विसंगति और कथित बदलाव के मामले में नाराजगी जताई है। कहा है कि हम कोई कार्रवाई करेंगे तो उसके नतीजे दूसरे होंगे। इसलिए सचिव को एक मौका दे रहे हैं कि तथ्यों को साफ करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक सरन, न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने प्रीति पांडेय की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि सचिव की ओर से 26 जून 2025 को भेजे गए निर्देश में अभ्यर्थी प्रीति पांडेय को पहले पेपर में 97 और दूसरे में 23 अंक दिए थे। वहीं, 12 नवंबर 2025 को भेजे गए नए निर्देश में पहले पेपर के अंक समान हैं पर दूसरे में अंक 23 से घटाकर 22 दिखाए गए हैं। साथ ही प्रश्न संख्या 47 के उत्तर पर पहले निर्देश में अभ्यर्थी को पूरे अंक दिए गए थे। जबकि दूसरी बार उसी उत्तर पर शून्य अंक दिए गए।
कोर्ट में पेश की गई ओएमआर शीट की फोटोकॉपी हाथ से लिखे अंकों वाली थी, जिस पर मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। कोर्ट ने पूछा ओएमआर शीट की फोटोकॉपी पर नई मार्किंग क्यों की गई और किसके आदेश पर ऐसा हुआ। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अगली सुनवाई पर 11 दिसंबर तक पूरा स्पष्टीकरण हलफनामे के साथ देने का निर्देश दिया है।
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