हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्ट वाच और आइपैड पर रोक, नियमों का उल्लंघन किया तो छात्र के निष्कासन का प्रावधान
शिमलाः हिमाचल के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन का उपयोग करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अलावा छात्रों को स्कूल में स्मार्ट वाच, हेडफोन, टैबलेट, आइपैड, म्यूजिक प्लेयर, गेमिंग डिवाइस और रिकार्डिंग उपकरण लाने की भी अनुमति नहीं होगी। वह नियम पहली जनवरी, 2026 से लागू होगा। यदि कोई विद्यार्थी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है।
स्कूल प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक भी उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों पर जुर्माना लगा सकेंगे। शिक्षा सचिव, राकेश कंवर ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इस मामले में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का निर्देश दिया था। विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी मोबाइल फोन के उपयोग के नए नियम बनाए गए हैं।
छात्रों के मानसिक विकास के लिए लिया निर्णयः शिक्षा सचिव
शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया, शिक्षण संस्थानों में अनुशासन, पढ़ाई के माहौल और छात्रों के मानसिक-सामाजिक विकास को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अत्याधिक तकनीकी उपयोग से छात्रों की एकाग्रता, अनुशासन और शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
विशेष परिस्थितियों में ही छूटः अधिसूचना में स्पष्ट है कि गंभीर स्वास्थ्य या सुरक्षा से जुड़ी विशेष परिस्थितियों में अभिभावक के लिखित अनुरोध पर प्रधानाचार्य की अनुमति से छात्र को मोबाइल फोन लाने की छूट दी जा सकेगी।
शिक्षकों को साइलेंट मोड पर रखना होगा अपना मोबाइल
नए नियमों के अनुसार शिक्षक मोबाइल फोन ला सकेंगे, लेकिन कक्षा, प्रयोगशाला, परीक्षा या किसी भी शैक्षणिक गतिविधि के दौरान उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्कूल समय में उन्हें अपना मोबाइल फोन साइलेट मोड पर रखना अनिवार्य होगा। छात्रों की फोटो या वीडियो रिकार्डिंग भी बिना अनुमति नहीं की जा सकेगी।
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