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Tuesday, December 23, 2025

हाईकोर्ट ने कहा, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रशिक्षु शिक्षकों के वेतन पर निर्णय लें या हाजिर हों

हाईकोर्ट ने कहा, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रशिक्षु शिक्षकों के वेतन पर निर्णय लें या हाजिर हों


कोर्ट ने सोनभद्र निवासी व अन्य की अवमानना याचिका पर आदेश दिया


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को प्रशिक्षु शिक्षकों के वेतन के भुगतान पर 26 फरवरी तक निर्णय लेने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने की दशा में उन्हें अदालत ने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा।


यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की अदालत ने सोनभद्र निवासी मोहम्मद अहमद व अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि 24 अप्रैल 2002 के शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षित ग्रेड शिक्षक के रूप में वेतन पाने के हकदार हैं। इस संबंध में उन्होंने तीन अप्रैल 2024 और 11 जुलाई 2024 को संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत किए पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

जबकि, याचियों की ओर से दाखिल याचिका निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रत्यावेदन तीन महीने में निस्तारित करने का आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने सोनभद्र के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं करने पर जवाब तलब किया था।

इस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुपालन हलफनामा दाखिल कर बताया कि मामला बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से संबंधित है। लिहाजा, कोर्ट ने याचिका में सचिव की शामिल करते हुए उन्हें कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की मोहलत दी है। 

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