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Monday, December 15, 2025

वैध प्रशिक्षण के बाद भी दोबारा ब्रिजकोर्स के निर्देश पर उठे सवाल, बोले शिक्षक – दोबारा नया ब्रिज कोर्स करने के निर्देश में प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए स्पष्टता नहीं

वैध प्रशिक्षण के बाद भी दोबारा ब्रिजकोर्स के निर्देश पर उठे सवाल, बोले शिक्षक – दोबारा नया ब्रिज कोर्स करने के निर्देश में प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए स्पष्टता नहीं


69000 बीएड योग्यताधारियों -मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री से ने मांगी ब्रिज कोर्स से छूट


प्रयागराज : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) की और से संचालित 2017-19 सत्र में छह माह का ब्रिज कोर्स पूरा कर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के लिए दोबारा नया ब्रिज कोर्स करने का निर्देश विवाद का कारण बन गया है। निर्देश में पूर्व में प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए स्पष्टता नहीं है। प्रश्न है कि जब नियामक संस्था की अनुमति से किया गया प्रशिक्षण वैध था तो वर्षों बाद पुनः प्रशिक्षण क्यों अनिवार्य किया जा रहा है? वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एनआइओएस ने छह माह का प्राथमिक शिक्षक शिक्षा (ब्रिज) कोर्स शुरू किया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025 है। प्रदेश में करीब 35 हजार बीएड शिक्षक हैं, जिन्हें यह कोर्स करना होगा।


आनलाइन प्रक्रिया में 'अप्रशिक्षित शिक्षक' घोषित करने की बाध्यकारी शर्त से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के 69000 बीएड योग्यताधारी शिक्षक असमंजस व मानसिक दबाव में हैं। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशक व महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र भेजकर ब्रिज कोर्स से छूट और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। इन शिक्षकों की नियुक्ति एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर हुई थी। ये सभी शिक्षक सर्वोच्च न्यायालय के 28 नवंबर 2023 के निर्णय से पहले ही सेवायुक्त ही चुके थे। उस समय पीडीपीईटी ब्रिज कोर्स को एनसीटीई की पूर्व स्वीकृति प्राप्त थी और एनआइओएस के माध्यम से इसे वैध प्रशिक्षण के रूप में संचालित किया गया था। शिक्षकों का तर्क है कि जब किसी प्रशिक्षण को स्वयं नियामक संस्था की अनुमति और निगरानी में कराया गया हो तो वर्षों बाद दोबारा प्रशिक्षण क्यों थोपा जा रहा है? आदेशों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पहले से ब्रिज कोर्स कर चुके शिक्षकों के साथ क्या व्यवहार होगा। आनलाइन आवेदन में उनसे जबरन 'आइ एम एन अनट्रेंड टीचर' का स्व घोषणापत्र लिया जा रहा है। यह अपमानजनक होने के साथा प्राकृतिक न्याय और समानता के अधिकार के भी विरुद्ध है।


स्थिति स्पष्ट करे सरकार
एनआइओएस की आधिकारिक हेल्पलाइन से बार-बार स्पष्ट किया गया है कि 2017-19 का ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को नया ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों ने एनआइओएस द्वारा 2017-19 में पूर्ण किया गया ब्रिज कोर्स पूर्णतः वैध और अंतिम घोषित करने की मांग की है।

नियुक्ति की गाइडलाइन में शर्त स्पष्ट : 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी गाइडलाइन में स्पष्ट शर्त शामिल थी, जिसमें कहा गया था कि बीएड एवं डीएलएड की योग्यता वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त छह माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा। शर्त का पालन नहीं कराया और बिना प्रशिक्षण पूरा कराए ही शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान में नियुक्त कर दिया। करीब चार वर्ष तक शिक्षक नियमित रूप से सेवाएं देते रहे।

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