एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर में अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के बदले उगाही पर शिक्षा निदेशक की सख्ती
शिक्षा निदेशक ने सभी डीआईओएस को दिए कार्रवाई के निर्देश
एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर में अनापत्ति प्रमाणपत्र के नाम पर उगाही का मामला माध्यमिक शिक्षा परिषद तक पहुंच गया है। प्रदेश के शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को ऐसे मामले मिलने पर दोषी संस्थाओं के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण का कार्यक्रम जारी किया है। स्थानांतरण चाहने वालों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसमें उन्हें पांच विद्यालयों का चयन करने का अवसर दिया गया है। प्रधानाचार्य व शिक्षक जिस विद्यालय से स्थानांतरण चाहते हैं, उन्हें वहां की प्रबंध समिति से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। जिस संस्था में स्थानांतरण चाहते हैं, उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि विद्यालयों ने अपने यहां खाली पदों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।
इसके बाद भी जिलों में प्रबंध समितियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के बदले शिक्षकों से लाखों रुपये वसूलने की शिकायत लखनऊ व प्रयागराज में शिक्षा अधिकारियों के पास पहुंची है। जिस पर प्रदेश के शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस से कहा है कि निदेशालय स्तर पर वेबसाइट पर संस्था अधिकारियों ने अपने यहां की रिक्तियां अग्रसारित की गई है। ऑफलाइन स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए अग्रसारित रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी दशा में संस्था अधिकारियों द्वारा ऑफलाइन स्थानांतरण का एनओसी जारी न किए जाए। ऐसे मामले सामने आने पर एनओसी को निरस्त करके दोषी संस्था के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव निदेशालय को भेजा जाए।
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान एवं अध्यापकों के वर्ष-2025-26 हेतु आनलाईन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में
देखा जा रहा है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान एवं अध्यापकों के आनलाइन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर संचालित dse.upmsp.edu.in पर सम्बन्धित संस्थाधिकारियों द्वारा आनलाइन स्थानान्तरण हेतु रिक्तियों अग्रसारित की गयी हैं।
उन रिक्तियों के प्रति उक्त के पश्चात आफलाइन स्थानान्तरण के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं और पोर्टल पर तदनुसार संशोधन हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं। यह स्थिति नियमों के प्रतिकूल एवं खेदजनक है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आनलाइन स्थानान्तरण हेतु अग्रसारित रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी दशा में संस्थाधिकारियों द्वारा आफलाइन स्थानान्तरण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत न किया जाए। यदि आनलाइन स्थानान्तरण हेतु अग्रसारित रिक्ति के प्रति आफलाइन स्थानान्तरण आवेदन-पत्र का कोई प्रकरण आपके कार्यालय में प्राप्त होता है, तो उसे अपने स्तर से तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए दोषी संस्थाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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