तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं कर सकते स्थानांतरण आवेदन, शिक्षक का अंतर जनपदीय स्थानांतरण रद्द करने पर सचिव बेसिक शिक्षा तलब
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण का आवेदन तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, यदि आवेदक की ओर से आवेदन करने में कोई गलती नहीं की गई है। कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के आवेदन को तकनीकी खामी के आधार पर खारिज किए जाने पर यह टिप्पणी की है। अगली सुनवाई को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने असद उल्ला खान की याचिका पर दिया है।
याची फर्रुखाबाद के नवाबगंज ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय नगला मुकुट में हेड मास्टर के पद पर तैनात हैं। उन्होंने अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। उनके इस दावे को 13 नवंबर 2025 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याची फर्रुखाबाद के नवाबगंज ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय नगला मुकुट में हेडमास्टर के पद पर तैनात हैं। उन्होंने अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। उनके इस दावे को 13 नवंबर 2025 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण समय पर विचार नहीं किया जा सका और अब ऑफलाइन विचार करना कानूनन मान्य नहीं है।
No comments:
Write comments