बकाया वेतन अदा नहीं करने पर बेसिक शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट ने 17 अक्तूबर तक आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में तैनाती के दौरान का वेतन व बकाया सहायक अध्यापिका को अदा न करने पर बेसिक शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। 17 अक्तूबर तक कोर्ट ने आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकल पीठ ने प्रतिमा मिश्रा की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने दलील दी कि याची आजमगढ़ के जहानागंज विकास खंड के धरवारा कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापिका के रूप में तैनात थी। इस दौरान उसने प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में भी कार्यभार संभाला लेकिन प्रधानाध्यापक का वेतन अदा नहीं किया गया। इसके खिलाफ 4 याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
रिट कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को याची के प्रत्यावेदन पर चार हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश दिया था लेकिन सचिव ने तय समय में अनुपालन नहीं किया। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया आदेश की अवहेलना का मामला मानते हुए सचिव को आदेश का अनुपालन करने के लिए 17 अक्तूबर तक की मोहलत दी है।
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