प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रक्षिशित वेतनमान पर निर्णय लेने का बीएसए को हाईकोर्ट का निर्देश
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने झांसी जिले के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे संजय कुमार द्विवेदी, शिव नाथ सिंह, संजीव कुमार तिवारी समेत अन्य टीचरों की याचिकाओं पर दिया है।
बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके टीचरों का कहना था कि उन्हें ट्रेन्ड ग्रेड पे का लाभ उनकी नियुक्ति की तिथि से नहीं दिया जा रहा है। टीचरों का कहना था कि आजमगढ़ आदि जिलों में प्रक्षिक्षण प्राप्त कर चुके टीचरों को ट्रेन्ड ग्रेड पे का लाभ उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से दिया जा रहा है। जबकि उनके प्रत्यावेदन देने के बावजूद झांसी में बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्हें यह लाभ नहीं दे रहे हैं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी की ओर से अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने याचिका पर प्रतिवाद करते हुए कहा कि याची टीचरों की मांग सरकारी शासनादेशों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ही मान्य शासनादेशों के अनुसार टीचरों की देयता पर निर्णय ले सकते हैं। किसी टीचर को मिलने वाला लाभ केवल इस आधार पर नहीं दिया जा सकता कि किसी विशेष जिला में ट्रेन्ड ग्रेड पे का लाभ टीचरों को उनकी नियुक्ति की तिथि से दिया जा रहा है।
कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी को इस मामले पर चार सप्ताह में नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
No comments:
Write comments