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Sunday, August 31, 2025

अप्ट्रॉन कंपनी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण का भुगतान न होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर बेसिक शिक्षा निदेशक को हाईकोर्ट ने किया तलब

अप्ट्रॉन कंपनी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण का भुगतान न होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर बेसिक शिक्षा निदेशक को हाईकोर्ट ने किया talb



लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अप्ट्रॉन कंपनी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण का भुगतान न होने पर दाखिल अवमानना याचिका में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह को तलब किया है।


कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक या तो रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाए अथवा बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल उपस्थित हों, उनके विरुद्ध अवमानना का आरोप तय किया जाएगा। 

न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ नेयह आदेश शैलेंद्र कुमार टंडन की अवमानना याचिका पर पारित किया है। दरअसल, अपट्रॉन के कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा 20 दिसम्बर 2011 को जारी एक अधिसूचना के तहत विभिन्न विभागों में समामेलित किया गया था। 

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