पुरानी रिक्तियों पर संशोधित नियमावली से BEO की पदोन्नति का शिक्षक संघ करेगा विरोध
1992 की पदोन्नति नियमावली से शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग (समूह ख) पदों पर पदोन्नति की मांग
प्रयागराज : शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग (समूह ख) पदों पर पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा अधीनस्थ राजपत्रित शिक्षक (पुरुष/महिला) तथा निरीक्षण शाखा (खंड शिक्षा अधिकारी) की मांगी गई गोपनीय आख्या पर राजकीय शिक्षक संघ सतर्क हो गया है।
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को पत्र लिखकर मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) पंचम संशोधन नियमावली 2025 द्वारा परिवर्तित किए गए पदोन्नति कोटे के बजाय पूर्व में स्थापित 1992 की नियमावली के तहत पदोन्नति दी जाए, क्योंकि पदोन्नति के रिक्त पद संशोधित की गई नियमावली से पहले के हैं।
भेजे पत्र में राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय एवं प्रांतीय महामंत्री सत्यशंकर मिश्र ने बताया है कि शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग के समूह ख (क्लास-2) के पदों पर पदोन्नति के लिए 14 जुलाई 2025 को नियमावली में किए गए संशोधन में पदोन्नति कोटा क्रमशः 33 प्रतिशत पुरुष/33 प्रतिशत महिला (अधीनस्थ राजपत्रित) / 34 प्रतिशत निरीक्षण शाखा का निर्धारित किया गया है।
इसके पहले वर्ष 1992 की स्थापित पदोन्नति नियमावली में यह कोटा 61 प्रतिशत पुरुष / 22 प्रतिशत महिला/17 प्रतिशत निरीक्षण शाखा (डीआइ) निर्धारित था। अब जो पदोन्नति माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा होने जा रही वह रिक्तियां वर्ष 2014-15 लेकर 2024-25 तक की हैं, ऐसे में पूर्व के रिक्त पदों पर नए संशोधन नियमावली द्वारा निर्धारित कोटे से पदोन्नति नहीं हो सकती।
इसे नियम विरुद्ध बताते हुए पुरानी नियमावली के अनुसार पदोन्नति किए जाने की मांग की गई है। साथ ही कहा है कि यदि संशोधन पदोन्नति कोटा नियमावली के अनुसार प्रोन्नति की गई तो राजकीय शिक्षक संघ इसका विरोध करेगा और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा।
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