एक अंक का लाभ देने को लेकर 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विवाद में अवमानना याचिका पर सुनवाई पांच अगस्त को
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अंक विवाद को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत ने विजय कुमार भारती व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर दिया है।
अवमानना याचिका में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव व अन्य पर हाईकोर्ट के 12 जनवरी 2023 के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले कोर्ट ने अभ्यर्थियों को एक अंक का लाभ देने का आदेश दिया था।
इसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से यह तो स्वीकार कर लिया गया कि याची एक अतिरिक्त अंक का हकदार है लेकिन उसे नियुक्ति देने की प्रक्रिया को विभिन्न कानूनी अपीलों के लंबित होने का हवाला देकर टाला जा रहा था।
सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस पूरी भर्ती से जुड़ा मुख्य मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 19 मई को इस मामले पर सुनवाई की थी, जहां राज्य सरकार ने उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करने की इच्छा जताई है जो शीर्ष अदालत पहुंचे हैं। वहां मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
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