प्राथमिक शिक्षकों के मताधिकार का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, केंद्र, राज्य व चुनाव आयोग से जवाब तलब , महाधिवक्ता को नोटिस जारी
लखनऊ। विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मतदान का अधिकार दिए जाने की मांग का मामला हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ पहुंच गया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, यूपी सरकार और चुनाव प्रकरण तलब की संवैधानिक अहमियत के मद्देनजर कोर्ट ने पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल और प्रदेश के महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र किया गया है, जबकि वे भी शिक्षण कार्य से जुड़े हैं। इसलिए उन्हें विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन में मतदान का अधिकार मिलना चाहिए।
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