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Saturday, October 4, 2025

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर नियुक्त/अद्यतन कार्यरत महिला शिक्षकों को 06 माह (180 दिन) के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

संस्कृत की मानदेय शिक्षिकाओं को मिलेगा छह माह का मातृत्व अवकाश, अधिकतम दस दिन का आकस्मिक अवकाश भी दिया जाएगा, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति पर नहीं दिया जाएगा मानदेय

1010 महिला व पुरुष शिक्षक संस्कृत विद्यालयों में हैं तैनात


लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को बड़ी राहत दी है। शासन ने इन शिक्षिकाओं को भी छह महीने का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित देने का निर्णय लिया है। वहीं मानदेय शिक्षकों को अधिकतम दस दिन का आकस्मिक अवकाश भी दिया जाएगा।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में लगभग 1010 महिला व पुरुष मानदेय शिक्षक तैनात हैं। इनमें से सहायक अध्यापकों को 20 और प्रवक्ता को 25 हजार रुपये महीने मानदेय दिया जाता है। इन शिक्षकों के लिए छुट्टियों की भी पर्याप्त सुविधा नहीं थी। इसे देखते हुए कई बार शिक्षकों की ओर से मांग उठाई जा रही थी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मानदेय पर नियुक्त-कार्यरत महिला शिक्षिकों को छह महीने (180 दिन) का मानदेय सहित मातृत्व अवकाश नियमानुसार देय होगा। वहीं साल में अधिकतम 10 दिन का आकस्मिक अवकाश भी दिया जाएगा।

इतना ही नहीं उनके अनाधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित रहने पर मानदेय नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं चेतावनी के बाद भी अनुपस्थित रहने पर प्रबंधतंत्र की संस्तुति शिक्षा निदेशक द्वारा करने पर कार्य समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।



अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर नियुक्त/अद्यतन कार्यरत महिला शिक्षकों को 06 माह (180 दिन) के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।


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