DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बाँदा बांदा बागपत बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर लख़नऊ वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Wednesday, October 1, 2025

68500 शिक्षक भर्ती में बचे 27713 पदों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच 7 अक्टूबर को करेगी सुनवाई

68500 शिक्षक भर्ती में बचे 27713 पदों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच 7 अक्टूबर को करेगी सुनवाई 


उत्तर प्रदेश के 68500 शिक्षक भर्ती मामले में बचे हुए 27713 रिक्त पदों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। इस मामले की सुनवाई अब पांच जजों की विशेष बेंच करेगी, जो कि 7 अक्टूबर 2025 को होगी। यह सुनवाई अभ्यर्थियों द्वारा दायर पुनः क्यूरेटिव पेटिशन पर होगी, जिसमें उन्होंने चयन प्रक्रिया और पदों के आवंटन से जुड़े मुद्दों को लेकर न्यायालय से मांग की है।


उत्तर प्रदेश में कुल 68500 सहायक अध्यापक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अन्य कारणों से अधर में थी। इन पदों में से लगभग 27713 पद अभी भी रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने हेतु पिछली सुनवाईयों में कोर्ट ने कई बार निर्देश दिए थे कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत हो। समस्या के मुख्य बिंदु कटऑफ मेरिट, परीक्षा प्रक्रिया और नियुक्ति के नियम बने हुए हैं।


हाल ही में अभ्यर्थियों ने क्यूरेटिव पेटिशन दायर कर 68500 शिक्षक भर्ती में बची 27713 पदों से संबंधित मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे हैं। इस क्यूरेटिव पेटिशन की सुनवाई अब उच्चतम न्यायालय के पांच जजों की बेंच करेगी। यह सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है। पांच जजों की बेंच की सुनवाई का मतलब है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।


यह मामला 2018 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के कारण कई फैसलों और नियुक्तियों पर प्रश्न उठे थे। कोर्ट ने इस मामले की उच्च न्यायालयों में कई बार सुनवाई की है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त 2023 में 27713 पदों पर दो माह के अंदर परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिन्होंने मेरिट कट को कम करने की मांग की, जो खारिज कर दी गई थी।


अभी बेसिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) को भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग जल्द ही नए विज्ञापन जारी करके बाकी बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। आगामी पाँच जजों की बेंच की सुनवाई के बाद इस मामले में अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है, जो भर्ती प्रक्रिया को परिभाषित करेगा।


शिक्षक बनने के इच्छुक हजारों अभ्यर्थी शिक्षा विभाग और न्यायालय से जल्द से जल्द इस विवादित मामले का समाधान चाहते हैं ताकि रिक्त पदों पर नियुक्ति हो सके। वहीं सरकार ने लगातार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही है।

No comments:
Write comments